दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर एक बार बढ़ा दी गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने AAP नेता केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर यह फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बीते दिन समाप्त हो गई थी. इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें कोर्ट से समझ पेश किया. वहीं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी. इसके साथ ही कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है. अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
SC ने खारिज की थी जमानत याचिका
इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था. शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. AAP नेता ने सर्वोच्च अदालत में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. जिसपर सुनावाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इसे 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से 10 मई से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. वहीं, इसकी अवधि पूरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया और फिलहाल जेल में हैं.